बदज़ुबान मंत्री को सुप्रीम कोर्ट से राहत नही हाई कोर्ट के निर्देश पर रोक से इंकार, मंत्री का बयान अस्वीकार्य और असंवेदनशील

नई दिल्ली। कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर मप्र सरकार के मंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। मंत्री विजय शाह को भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई विवादास्पद टिप्पणी के चलते आज सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार मिली। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने इस टिप्पणी को अस्वीकार्य और असंवेदनशील बताया। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा, "जाइए और माफ़ी मांगिए। थोड़ी समझदारी दिखाइए।" इस मामले में मंत्री शाह के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। विपक्ष, सेना के पूर्व अधिकारी और यहां तक कि भाजपा के कुछ सदस्यों ने भी उनके बयान की आलोचना की है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के निर्देश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को अपने शब्दों पर संयम रखना चाहिए, खासकर जब देश एक संवेदनशील दौर से गुजर रहा हो। यह मामला न केवल राजनीति बल्कि सैन्य सम्मान से भी जुड़ा है, और अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसे मामलों में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।